
पटना। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने ग्राम कचहरी को प्राप्त वैधानिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस महानिदेशक (DGP) बिहार से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने DGP को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के निष्पादन में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम कचहरी को कई धाराओं के अंतर्गत मामलों की सुनवाई और निपटारे का अधिकार दिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए पूर्व में पुलिस मुख्यालय स्तर से भी कई निर्देश जारी किए गए थे। वर्ष 2009 और 2012 में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे, ताकि ग्राम कचहरी को उसके अधिकारों के अनुरूप सहयोग मिल सके।
संघ का आरोप है कि इन आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं। कई स्थानों पर ग्राम कचहरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को संबंधित थानों द्वारा समय पर हस्तांतरित नहीं किया जाता, जिससे पंचायत स्तर की न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है।
प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने DGP से आग्रह किया है कि सभी जिलों एवं थानों को स्पष्ट निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित कराया जाए कि ग्राम कचहरी को प्राप्त 40 धाराओं के मामलों को नियमानुसार ग्राम कचहरी को हस्तांतरित किया जाए तथा पुलिस अधिकारियों का पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और त्वरित न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन होने से स्थानीय विवादों का निपटारा पंचायत स्तर पर ही संभव होगा और न्याय व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
